तो अब जहरीली शराब से मौत पर भी बिहार सरकार देगी. चार लाख का मुआवजा ?
तो अब जहरीली शराब से मौत पर भी बिहार सरकार देगी. चार लाख का मुआवजा ?
Patna. मीडिया के बीच की ताजी चर्चा के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है..जहरीली शराब से मौत मामले में बिहार सरकार चार लाख का मुआवजा देगी.
मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि न सिर्फ पूर्व चंपारण बल्कि शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से अब तक हुई सभी मृतको के परिजनों को चार चार लाख का मुआवजा दिया जाएगा.
बताते चलें कि पूर्व चंपारण में 34 से ज्यादा की मौत जहरीली शराब से हुई है.इस मौत को लेकर मीडिया के सवाल के जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनलोगो ने शराबबंदी कानून 2016 में लागू की थी और शुरू से ही अधिकांश लोगों का समर्थन इस कानून को लागू करने में मिला था और इस कानून का बड़ा साकारात्मक बदलाव बिहार की समाजिक व्यवस्था पर पड़ी है जिसमें महिलाओं और गरीब परिवारो की स्थिति बेहतर हुई है..पर हाल के दिनों मे जहरीली शराब से मौत की घटना लगातार हो रही है.इसमें मरने वाले अधिकांश लोग गरीब परिवार के हैं.उनकी मौत के बाद परिवार का भरण-पोषण करने में परेशानी हो रही है...इसलिए उनकी सरकार ने फैसला किया है कि शराबबंदी के बाद जिनकी भी मौत जहरीली शराब से मौत हुई है..उनके परिवार को 4-4 लाख की आर्थिक सहयता दी जाएगी.
इसके लिए राज्य के सभी डीएम का निर्देश जारी किए जा रहें हैं.जिनकी भी मौत जहरीली शराब से हुई है..उनके परिवार के सदस्यों को लिखित रूप से आवेदन करने होगा कि मौत शराब पीने से हुई है.उन्हौने कहां से शराब खरीदा है और किस परिस्थिति में मौत हुई थी.इसकी पूरी जानकारी मृतक के परिवार को देना होगा ..उसके बाद जिला के जिलाधिकारी(dm) सुमुचित जांच के बाद पी़डित परिवार को 4--4 लाख की आर्थिक सहायता देगे.