लड़की को जबरजस्ती मोटरसाइकल पर बैठकर किया जबरजस्ती, बीस साल का सश्रम कारावास, जानिए पूरा कहानी

लड़की को जबरजस्ती मोटरसाइकल पर बैठकर किया जबरजस्ती, बीस साल का सश्रम कारावास, जानिए पूरा कहानी

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने नवीनगर थाना कांड संख्या -47/24,जी. आर -21/24 में सज़ा के बिन्दु पर पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त योगेन्द्र पासवान अनुकुपा कुटुंबा को भादंवि धारा -323 में एक साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है, भादंवि धारा -342 में एक साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है, भादंवि धारा 363 में पांच साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है तथा भादंवि धारा 376(3) एवं पोक्सो एक्ट की धारा ( 4)2 में बीस साल की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, अभियुक्त को 29/05/25 इस वाद में दोषी करार दिया गया था। अभियोजन पक्ष से 09 गवाही हुई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग लड़की अपने स्कूल के वार्षिक उत्सव में गई थी प्राइज के लिए क्रार्यक्रम बाद तक स्कूल में रूकी हुई थी।  जब प्राइज में लेट होने लगी तो अकेले घर जाने लगी तब अज्ञात व्यक्ति ने रास्ते में जबरदस्ती बाईक पर बैठा कर टंडवा के रास्ते हरिहरगंज ले जाकर जबरदस्ती किया, पीड़िता जब रोने लगी तो अज्ञात व्यक्ति ने फोन लगाकर कर उसके मां से बात कराया, इस मोबाइल नंबर को पीड़िता के परिजन ने पुलिस को देकर अज्ञात व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी पुलिस के ताबड़तोड़ छापेमारी से दहशत में आकर अभियुक्त ने पीड़िता को शिवपुर मोड़ पर छोड़कर भाग गया, पुलिस ने पीड़िता के निशानदेही पर हरिहर गंज के ज्वेलरी शॉप में सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें ज्वेलरी शॉप के मालिक ने अभियुक्त का पहचान उजागर किया, अभियुक्त इस घटना के बाद एक उत्पाद वाद में जेल चला गया था। अभियुक्त 10/05/24 को इस केस में हिरासत में लिया गया था अभियुक्त का टी. आई .पी .परेड कर पीड़िता द्वारा पहचान कराई गई थी, अभियोजन द्वारा इस वाद में मेडिकल रिपोर्ट,एफ एस एल रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट, और वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई गई थी अभियुक्त पर आरोप गठन 13/09/24 को हुई थी आरोप गठन के बाद, तेजी से वाद के सुनवाई पूरी कर सज़ा सुनाई गई है।