सड़क दुर्घटनाओं के आंकडों से उपजे सुरक्षा के सवाल  

सड़क दुर्घटनाओं के आंकडों से उपजे सुरक्षा के सवाल  
सड़क दुर्घटनाओं के आंकडों से उपजे सुरक्षा के सवाल  
सड़क दुर्घटनाओं के आंकडों से उपजे सुरक्षा के सवाल  

लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और मौत के आंकडों से उपजे

सुरक्षा के सवाल  

औरंगाबाद. औरंगाबाद जिले में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही लगातार बढोत्तरी से सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। 

आइये  डालते हैं एक नजर पहले सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर --
वर्ष- 2021 मुत्यु- 284, घायल- 336
वर्ष- 2022 मुत्यु- 302, घायल- 248
वर्ष- मार्च, 2023 तक  मुत्यु- 63, घायल- 34
    
इन आंकड़ों पर जिला सड़क सुरक्षा समिति और जिला प्रशासन की चिंता वैसे तो पहले ही अधिक हो जानी थी पर अब इस संकट को कम करने के लिए अधिकारी पहल करते दिख रहे हैं। 

 -- जानिए पूरी बातें --

गुरुवार को प्रभारी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, औरंगाबाद की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की भौतिक बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता श्री आशीष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, औरंगाबाद द्वारा की गयी। 

इस बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, औरंगाबाद, मोटरयान निरीक्षक, औरंगाबाद, प्रवत्र्तन अवर निरीक्षक, औरंगाबाद सड़क विभाग के सभी कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद, औरंगाबाद, दाउदनगर, नगर पंचायत, नबीनगर, रफीगंज, देव एवं बारूण के सभी कार्यपालक पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आई0डी0टी0आर0 के प्रतिनिधि तथा रेड क्राॅस सोसाइटी, औरंगाबाद के सचिव उपस्थित रहे। इस बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं दाउदनगर वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे।

बैठक का एजेण्डा

1. सड़क दुर्घटनाओं में घायलों और मृतकों के आँकडा का विशलेषण:-

इस जिला में सड़क दुर्घटनाओं का आँकड़ा :-
वर्ष- 2021 मुत्यु- 284, घायल- 336
वर्ष- 2022 मुत्यु- 302, घायल- 248
वर्ष- मार्च, 2023तक  मुत्यु- 63, घायल- 34

लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए महाराणा प्रताप चैक, जसोईया मोड़ एवं महाराणा प्रताप चैक पर फ्लाई ओवर बनाने के संबंध में परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई- सासाराम द्वारा बताया गया कि फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसे 2024 तक पूर्ण करा दिया जायगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दो वर्ष के अन्दर औरंगाबाद क्षेत्रान्तर्गत 09 स्थानों पर (व्हीकल अंडर पास), 16 स्थानों पर (पब्लिक अंडर पास) एवं 02 फलाईओभर का निर्माण प्रक्रियाधीन है। एनएच0-02, 139 पर दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों पर तीखा मोड़, घनी आबादी आदि का रेडियमयुक्त प्रतीक चिन्ह, जो स्पष्ट रूप से दूर से नजर आये संबंधी संकेतक चिन्ह लगाने का निदेश प्रभारी जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

2.    शनिवार हेलमेट एवं सीट बेल्ट विशेष जाँच अभियान:-
बताया गया कि,यातायात नियमों के उल्लंघन के दौरान अप्रैल, 2023 में अबतक 3477075.00 रू0 शमन की राशि वसूली की गयी है।

3. ब्लैक स्पाॅट और उनके परिमार्जन की स्थिति:-
            वर्ष- 2020 से 2022 तक के तीन वर्षाें के दौरान केन्द्रीय मापदंड के अनुरूप कुल 19 ब्लैक स्पाॅट तथा राजकीय मापदण्ड के अनुरूप कुल 39 ब्लैक स्पाॅट परिमार्जन हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया है। 

04. महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी एम्बेस्डर:-
       जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद से कैलेण्डर वर्ष- 2023 के लिये जिला अन्तर्गत प्रत्येक महाविद्यालय में दो छात्र एवं दो छात्रा को सड़क सुरक्षा एम्बेस्डर एवं एक शिक्षक को नोडल नामित करते हुये सूची प्राप्त हो गयी है।

05.     सड़क दुर्घटना में मृत्यु एवं मुआवजा की स्थिति:- 

विभागीय निदेश के आलोक में ’हिट एण्ड रन’ वाहन दुर्घटना के मामलों में मुआवजा भुगतान के संबंध में केन्द्र सरकार की ‘Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022’ में निहित प्रावधान/प्रक्रिया के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त हुआ है।

     उल्लेखनीय है कि मोटरवाहन अधिनियम की धारा-161 (3) के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-163, दिनांक- 25.02.2022 द्वारा ‘Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022’ अधिसूचित की गयी है, जो दिनांक-01.04.2022 से प्रभावी है। इस Scheme के तहत जिला पदाधिकारी के स्तर से ’हिट एण्ड रन’ के मामलों में मुआवजा की स्वीकृति प्रदान की जानी है एवं साधारण बीमा परिषद (General Insurance Council) Mumbai के द्वारा सीधे लाभुक के बैंक खाता में मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना है। मुआवजा की राशि मृतक की स्थिति में 2,00,000/- (दो लाख) रू0 एवं गंभीर रूप से घायल की स्थिति में 50,000/- (पचास हजार) रूपये मोटरवाहन अधिनियम की धारा-161 के तहत निर्धारित है।