दण्ड : इन कर्मचारियों को compulsory retirement और 3-Salary increment रोकने का

दण्ड : इन कर्मचारियों को compulsory retirement  और 3-Salary increment  रोकने का

औरंगाबाद में एक्शन : दो राजस्व कर्मी दण्डित, एक को compulsory retirement तो दूसरे के तीन वेतन वृद्धि पर रोक 

औरंगाबाद . समाहरणालय संवर्ग के आरोपी दो राजस्व कर्मियों के विरूद्ध की गई विभागीय कार्यवाही में 02 मामलों इन  निष्पादन करते हुए उनमें आरोपी राजस्व कर्मियों के विरूद्ध compulsory retirement और 3 Salary increment  रोकने का दण्ड लगाया गया है. 

पहले कर्मचारी का मामला 
मो. खुर्शीद अंसारी, राजस्व कर्मचारी,अंचल कार्यालय, दाउदनगर के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना जमाबंदी लगाने के आरोप में वर्तमान अंचल कार्यालय, रफीगंज के विरूद्ध अपर समाहर्ता-सह-अतिरिक्त द्वारा आरोप पत्र तैयार किया गया.  जिलाधिकारी, औरंगाबाद को विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा की।  प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में श्री संजय कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, दाउदनगर को विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था. संचालन पदाधिकारी की अंतिम जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाया गया.  संचालन अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप सिद्ध पाये जाने के आलोक में मो. अंसारी पर संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक लगायी गयी है.

दूसरे कर्मचारी का मामला 
 अनंत कुमार, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, दाउदनगर को निलंबित फाइलिंग-बर्खास्तगी के एवज में अवैध राशि मांगने के आरोप में अंचल अधिकारी, दाउदनगर ने आरोप पत्र तैयार कर विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की.  प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में श्री अमित कुमार सिंह, वरिष्ठ उपजिलाधिकारी, औरंगाबाद को विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था .  संचालन पदाधिकारी की अंतिम जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाया गया. संचालन अधिकारी के जांच प्रतिवेदन में सिद्ध हुए आरोप के आलोक में श्री कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति से दण्डित किया गया है।